CG Vyapam PHE Vacancy लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के अंतर्गत उप अभियंता (सिविल) एवं उप अभिंयता (वि./ यां.) पदों की भर्ती परीक्षा (PHSE25) आयोजन के सम्बंध में विज्ञप्ति
कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 2-1/2024/34-1, दिनांक 26.09.2024 से वित्त माग का जावक कमांक 1210/सी.एन. बजट-2/वित्त/चार/2024, दिनांक 20.09.2024 द्वारा राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी उप अभियंता (सिविल) के 118 पद एवं उप अभियंता (वि/यां) के 10 पद को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त है। उक्त पदों को सीधी भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर के वेबसाईट पर आमंत्रित किये जाते है, परीक्षा संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की Website vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

पद का नाम
उप अभियंता (सिविल)
उप अभियंता (वि/यां
सामान्य शर्तेः- 1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, दिनांक 18.01.2024 अनुसार दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिये शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जायेगी। इसके लिये उन्हें चयन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूवित जनजाति/पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं दिव्यांगजनों को नियमानुसार आरक्षण प्रदाय होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के उम्मीदवार को अपनी जाति सबंधी प्रमाण पत्र सक्षन अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर चयन प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना होगा।
6. महिलाओं के आरक्षण की गणना छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 14:07 2017 के अनुसार दशमलव के अंक को मान्य नहीं करते हुये केवल पूर्णांकों को लिया गया है।
7. दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण के लिये दिव्यांगता (एचएच ऊचा सुनने वाला, ओए पैर) है। जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यागता से ग्रस्त हो, आवेदक को एक भुजा, ओएल एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का परिपत्र कमांक एफ 13-4/2023/ आ.प्र/1-3. दिनाक 29.05.2023 अनुसार नियुक्ति के पूर्व संबंधित मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड का परीक्षण / सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जावेगा।
8 लिखित परीक्षा आयोजन की सूचना व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा वेबसाईट के माध्यम से दी जावेगी।
9. उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।
10. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
11. संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी तथा इस अवधि में शासन के निर्देशानुसार संख्या बढ़ाई / घटाई जा सकती है।
12. व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम के आधार पर सूची जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन / नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।
13. सीधी भर्ती के उल्लेखित पदों की संख्या घटाई / बढ़ाई जा सकती है।
14. नियुक्ति का समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में विभाग का निर्णय सर्वमान्य तथा बंधनकारी होगा।
16. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8 अनुसार यह नियुक्ति प्रधगतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
17. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर का वित्त निर्देश 33/2023, कमांक 571/260/वि./नि./चार/2020, दिनांक 12.09.2023 में निहित प्रावधानुसार संबंधित का वेतन नियुक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जायेगा, परिवीक्षा अवधि में वेतन के साथ अन्य भत्ते नियमानुसार प्राप्त होंगे।
18. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिये है अतः चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ किया जा सकेगा।
19. चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद में ही सेवा में लिया जावेगा।
- चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- विभाग द्वारा चयनित उम्मीदवारों का पुलिस व्हेरीफिकेशन शासकीय सेवा योग्य पाये जाने पर ही परीविक्षा अवधि समाप्त की जावेगी। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा।
- सीधी भर्ती किये गये कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में एक माह का अग्रिन नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
- उपरोक्त नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र/1-3 दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी।
परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।