Theka Shramik Yojana श्रमिकों और मजदूरों के लिए बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना

Theka Shramik Yojana श्रमिकों और मजदूरों के लिए बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना

विवरण
छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 27 अगस्त 2015 को “ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना” नामक योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

लाभ
वित्तीय सहायता: ₹ 2,000/-
पात्रता
आवेदक को राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत होना चाहिए।
यदि आवेदक ने राज्य सरकार की किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त किया है, तो आवेदक इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
योजना के तहत 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के लाभार्थी पात्र होंगे।

आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
अपंजीकृत आवेदक:
सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
निम्नलिखित विवरण दर्ज करें
समूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”
सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन”
आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”
अगला क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
सबमिट करें।

पहले से पंजीकृत आवेदक:
सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
निम्न विवरण दर्ज करें
समूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”
सेवा चुनें: “योजना”
आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”
अगला क्लिक करें।
अपना जिला नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
योजना का नाम चुनें।
आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें।
जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड।
पंजीकरण कार्ड।
विकास खंड अधिकारी / सर्जन / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रोग विवरण।

Leave a Comment